YEIDA से आवंटित प्लॉट वैसा नहीं होता जैसा रजिस्ट्री वाला फ्रीहोल्ड प्लॉट, जिसे आप डीड पर दस्तख़त करके बेच दें। आपके पास प्राधिकरण से मिला आवंटन होता है और बाद में पट्टा (लीज़), और यह तय करने का अधिकार प्राधिकरण के पास रहता है कि प्लॉट कौन अपने नाम ले सकता है। यह गाइड तीन मूल दस्तावेज़ों पर आधारित है: RPS10/2026 ब्रोशर की हस्तांतरण धारा, YEIDA का अपना “आवासीय प्लॉट के आवंटन अधिकार के हस्तांतरण का आवेदन” फ़ॉर्म, और विधिक उत्तराधिकारियों के नाम पर नामांतरण का फ़ॉर्म। इसमें प्रक्रिया, शुल्क, छूट और खरीदार व विक्रेता दोनों की जाँचें हैं।
एक नज़र में
- हर हस्तांतरण के लिए अनुमति ज़रूरी है। RPS10/2026 के अनुसार बिक्री या उपहार के लिए आवंटी का लिखित अनुरोध और CEO या अधिकृत अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति चाहिए। विधिक उत्तराधिकारियों को हस्तांतरण में भी पूर्व लिखित अनुमति लगती है। YEIDA अनुरोध स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
- शुल्क: YEIDA का हस्तांतरण फ़ॉर्म और उसकी “संपत्ति संबंधी कार्यवाही की प्रक्रिया” दोनों हस्तांतरण शुल्क प्लॉट की कुल लागत का 5% बताते हैं (फ़ॉर्म में “वर्तमान सेक्टर दर पर” लिखा है)। फ़ॉर्म यह भी कहता है कि CEO दरें किसी भी समय बिना सूचना बदल सकते हैं। ब्रोशर के अनुसार अनुमति तभी प्रभावी होती है जब उस समय लागू शुल्क जमा हो जाए।
- कोई शुल्क नहीं: पिता, माता, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पति या पत्नी को हस्तांतरण पर, और पट्टा विलेख (लीज़ डीड) से पहले आवंटी की मृत्यु होने पर विधिक उत्तराधिकारियों को हस्तांतरण पर।
- पाँच साल की रोक: RPS10/2025 और RPS10/2026 ब्रोशर में तीन आरक्षित श्रेणियों (B, C और D) के आवंटी आवंटन की तारीख़ से पाँच साल तक प्लॉट हस्तांतरित नहीं कर सकते। हमने जो शर्तें पढ़ीं, उनमें सामान्य श्रेणी पर यह रोक नहीं है।
- पहले बकाया चुकाएँ: सारा बकाया चुकाए बिना कोई आवेदन आगे नहीं बढ़ता, और हस्तांतरण से कोई समय-सीमा नहीं बढ़ती।
ब्रोशर हस्तांतरण पर क्या कहता है
RPS10/2026 ब्रोशर की धारा 25 तीन स्थितियाँ बताती है:
- विधिक उत्तराधिकारी। आवंटी या पट्टेदार की मृत्यु पर प्लॉट विधिक उत्तराधिकारियों को CEO या अधिकृत अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति से जा सकता है, उस तारीख़ पर लागू शर्तों के अधीन। उत्तराधिकार से हस्तांतरण पर कोई शुल्क नहीं लगता।
- बाकी सभी। विधिक उत्तराधिकारी के अलावा किसी को हस्तांतरण के लिए आवंटी या पट्टेदार का लिखित अनुरोध और पूर्व लिखित अनुमति चाहिए। अनुमति हस्तांतरण शुल्क के भुगतान और प्राधिकरण की नीति के अनुसार लगाई गई अन्य शर्तों के पालन पर दी जा सकती है, और शुल्क जमा होने तथा बाकी शर्तें पूरी होने के बाद ही प्रभावी होती है। CEO या अधिकृत अधिकारी अनुरोध स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।
- कंपनियाँ। अगर प्लॉट किसी कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड फ़र्म को मिला है, तो उसके संविधान या शेयरधारिता में बदलाव पर भी YEIDA की मौजूदा नीति लागू होती है।
ब्रोशर यह भी कहता है कि प्लॉट का उपयोग केवल आवासीय होगा। दुकान, दफ़्तर, क्लिनिक, नर्सिंग होम या स्कूल के लिए उपयोग शर्तों का उल्लंघन है, जिससे आवंटन रद्द हो सकता है। खरीदार को यह पाबंदी भी विरासत में मिलती है।
कुछ श्रेणियों में पाँच साल की रोक
RPS10/2026 और उससे पहले के RPS10/2025 ब्रोशर में तीन आरक्षित श्रेणियों में आवंटन की तारीख़ से पाँच साल तक हस्तांतरण पर रोक है: श्रेणी B (औद्योगिक प्रतिष्ठान और YEIDA या जेवर हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहीत भूमि के भूमिधर), श्रेणी C (वास्तविक यानी बोनाफ़ाइड उद्योग) और श्रेणी D (वे किसान जिनकी भूमि YEIDA ने अधिग्रहीत की या खरीदी)। दोनों ब्रोशर में सामान्य श्रेणी (A) की शर्तें पढ़ने पर हमें वहाँ ऐसी रोक नहीं मिली। हर योजना की अपनी शर्तें होती हैं, इसलिए अपने आवंटन के ब्रोशर से मिलान ज़रूर करें।
हस्तांतरण का आवेदन कैसे होता है
YEIDA का हस्तांतरण आवेदन उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (Deputy CEO) को संबोधित होता है। उस पर हस्तांतरणकर्ता और प्रस्तावित अंतरिती दोनों के हस्ताक्षर होते हैं, और दोनों की फ़ोटो व हस्ताक्षर राजपत्रित अधिकारी या बैंकर से सत्यापित होने चाहिए। इसके साथ ये लगते हैं:
- ₹1,000 का नॉन-रिफ़ंडेबल प्रोसेसिंग शुल्क, YEIDA के नाम डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर से।
- हस्तांतरण शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट।
- निर्माण की समय-सीमा के विस्तार की अद्यतन प्रमाणित प्रति (जहाँ लागू हो), जो संपत्ति अनुभाग जारी करता है, या भवन प्रकोष्ठ का जारी किया हुआ अधिभोग प्रमाणपत्र (ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट)।
- ₹20 के स्टांप पेपर पर संयुक्त शपथ पत्र, हस्तांतरणकर्ता और अंतरिती दोनों की ओर से, बकाया और विवादों की ज़िम्मेदारी लेते हुए, YEIDA के प्रारूप में। इसमें अंतरिती वादा करता है कि अनुमति के बाद देय सभी बकाया वह चुकाएगा और ब्रोशर, आवंटन पत्र और लीज़ डीड की शर्तें मानेगा।
- पारिवारिक हस्तांतरण में निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र, जिसमें दोनों पक्षों का आपसी रिश्ता लिखा हो।
बाहरी खरीदार को बिक्री के लिए YEIDA की अलग प्रक्रिया-सूची में ये भी लिखे हैं: मूल एग्रीमेंट टू लीज़ (जहाँ हुआ हो) और उसके रद्द होने के लिए ₹100 के स्टांप पेपर पर क्षतिपूर्ति बंधपत्र, हस्तांतरण की तारीख़ तक का नो-ड्यूज़ प्रमाणपत्र, ₹100 के स्टांप पेपर पर एक और क्षतिपूर्ति बंधपत्र, और ₹100 का फ़ॉर्म। यह सूची 2017 की है, इसलिए मौजूदा सूची YEIDA से पूछ लें।
आवेदन जमा करना अनुमति नहीं है। हस्तांतरण तभी होता है जब YEIDA विशेष अनुमति देता है, और वह अनुमोदन की तारीख़ से प्रभावी होता है। अनुमति के बाद अंतरिती आवंटन की शर्तों पर प्लॉट लेता है। जिन प्लॉटों का लीज़ डीड अभी नहीं हुआ, उनके लिए YEIDA “हस्तांतरण के बाद एग्रीमेंट टू लीज़” का प्रारूप देता है (इस प्रारूप में 2009 की आवासीय योजना का उल्लेख है)। लीज़ डीड की प्रक्रिया हमारी गाइड YEIDA प्लॉट आवंटन के बाद क्या होता है में है।
हस्तांतरण पर कितना शुल्क लगता है
| स्थिति | YEIDA हस्तांतरण शुल्क |
|---|---|
| पिता, माता, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पति या पत्नी को हस्तांतरण (रिश्ते के शपथ पत्र के साथ) | कोई नहीं |
| आवंटन के बाद पर लीज़ डीड से पहले आवंटी की मृत्यु; विधिक उत्तराधिकारियों को हस्तांतरण | कोई नहीं (उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र, बाकी उत्तराधिकारियों के अनापत्ति शपथ पत्र और क्षतिपूर्ति बंधपत्र चाहिए) |
| बाकी हर हस्तांतरण, जिसमें किसी अपरिचित खरीदार को बिक्री भी शामिल है | वर्तमान सेक्टर दर पर प्लॉट की कुल लागत का 5% |
केवल उदाहरण के लिए: अगर वर्तमान सेक्टर दर पर कुल लागत ₹1 करोड़ हो, तो 5% यानी ₹5 लाख होगा। फ़ॉर्म के अनुसार हस्तांतरण पर लगने वाले सभी सरकारी शुल्कों की ज़िम्मेदारी दोनों पक्षों की है; देखें हमारी गाइड उत्तर प्रदेश में स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री।
5% का आँकड़ा सरकारी है, पर 2026 का नहीं। इसे YEIDA के दो दस्तावेज़ बताते हैं: हस्तांतरण आवेदन फ़ॉर्म (फ़ाइल जून 2018 में बनी) और “संपत्ति संबंधी कार्यवाही की प्रक्रिया” सूची (फ़ाइल मार्च 2017 में बनी)। प्रक्रिया-सूची हस्तांतरण शुल्क के एक कार्यालय आदेश का भी हवाला देती है, जिसके वेब लिंक के कोड से 31 दिसंबर 2015 की तारीख़ का अनुमान लगता है, पर हम वह आदेश खोल नहीं पाए। RPS10/2025 और RPS10/2026 ब्रोशर सिर्फ़ इतना कहते हैं कि “उस समय लागू” शुल्क देना होगा, और फ़ॉर्म कहता है कि दरें बदल सकती हैं। YEIDA के सितंबर 2026 के कॉर्पोरेट ऑफ़िस और स्कूल ब्रोशर संस्थागत प्लॉटों के लिए 5% ही रखते हैं, और प्रॉपर्टी डीलर 2021 और 2024 के लिए 5% बताते हैं (ये सरकारी स्रोत नहीं हैं)। हमें इसे बदलने वाला कोई बाद का सार्वजनिक आदेश नहीं मिला: 18 अक्टूबर 2026 को भी YEIDA का आवासीय प्लॉट पेज 5% बताने वाली प्रक्रिया-सूची से जुड़ा है। कुछ ब्रोकर वेबसाइटें 2009 योजना के प्लॉटों के लिए सर्किल रेट का 2.5% बताती हैं, पर इसका कोई YEIDA दस्तावेज़ हमें नहीं मिला। वर्तमान सेक्टर दर पर प्लॉट की कुल लागत का 5% मानकर चलें, और भुगतान उतना ही करें जितना YEIDA की हस्तांतरण माँग में लिखा हो।
विधिक उत्तराधिकारियों को हस्तांतरण
YEIDA का एक अलग फ़ॉर्म है: “आवासीय प्लॉट/फ़्लैट का विधिक उत्तराधिकारियों के नाम पर नामांतरण का आवेदन”। उत्तराधिकारी प्लॉट अपने में से किसी एक के नाम करने का आवेदन देते हैं, जिस पर सभी उत्तराधिकारियों के सत्यापित हस्ताक्षर होते हैं, और ₹100 के स्टांप पेपर पर क्षतिपूर्ति बंधपत्र, जिसमें प्लॉट पाने वाला उत्तराधिकारी दावों के विरुद्ध YEIDA को क्षतिपूर्ति देता है। बाकी उत्तराधिकारी हर एक अपना अनापत्ति शपथ पत्र देते हैं। आवंटी की मृत्यु पर हस्तांतरण के लिए YEIDA की प्रक्रिया-सूची में मूल मृत्यु प्रमाणपत्र, उत्तराधिकारियों के पहचान प्रमाण, राशन कार्ड की प्रति, SDM या तहसीलदार का जारी किया परिवार के सदस्यों का प्रमाणपत्र, ₹10 के स्टांप पेपर पर अनापत्ति शपथ पत्र, ₹1,000 का प्रोसेसिंग शुल्क और आपत्तियाँ आमंत्रित करता अख़बार में सूचना का प्रकाशन भी लिखा है। यह खेती की ज़मीन के भू-अभिलेख की प्रक्रिया से अलग है, जिसके लिए हमारी गाइड उत्तर प्रदेश में वरासत और दाखिल-खारिज देखें।
विक्रेता के लिए जाँच
- पहले सारा बकाया चुकाएँ। आवेदन देने की तारीख़ तक का सारा बकाया चुकाए बिना कोई आवेदन आगे नहीं बढ़ता, और अनुमति मिलने से पहले जो बकाया देय हो जाए, उसे भी चुकाना पड़ता है।
- पक्का करें कि आपकी आवंटन श्रेणी में पाँच साल की रोक नहीं है।
- निजी करार पर भरोसा न करें। सिर्फ़ बिक्री का एग्रीमेंट YEIDA की अनुमति नहीं है।
- समय-सीमाएँ नहीं खिसकतीं। YEIDA के अनुसार हस्तांतरण की अनुमति मिलने के कारण भुगतान या निर्माण की समय-सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।
खरीदार के लिए जाँच
- आवंटन पत्र और ताज़ा बकाया विवरण माँगें, और भुगतान से पहले प्लॉट का YEIDA के रिकॉर्ड से मिलान करें।
- जाँचें कि आपका प्लॉट अभी हस्तांतरित हो सकता है या नहीं। जुलाई 2012 में एक प्रॉपर्टी ग्रुप की पोस्ट में बताया गया था कि तीनों प्राधिकरणों ने तय किया है कि जिन प्लॉटों का एग्रीमेंट टू लीज़ हो चुका है (सेक्टर 18 और 20 में), उनके आवंटन अधिकार का हस्तांतरण नहीं होगा और मालिक कब्ज़ा, लीज़ डीड और रजिस्ट्री के बाद ही बेच पाएँगे। हमें आज का कोई YEIDA दस्तावेज़ नहीं मिला जो यह दोहराता हो, और मौजूदा ब्रोशर व फ़ॉर्म अनुमति का रास्ता देते हैं, पर पुराने आवंटनों पर पुरानी शर्तें लग सकती हैं।
- अनुमति की जगह पावर ऑफ़ अटॉर्नी या बिक्री के एग्रीमेंट पर खरीदारी न करें। देखें हमारी गाइड पावर ऑफ़ अटॉर्नी और एग्रीमेंट टू सेल के जोखिम।
- आप क्या अपने ऊपर ले रहे हैं, यह समझें। अंतरिती ब्रोशर, आवंटन पत्र और लीज़ डीड की शर्तों से बँधा होता है, जिसमें निर्माण की समय-सीमा और केवल-आवासीय उपयोग का नियम भी है। YEIDA के प्रकाशित लीज़ डीड प्रारूपों में एक धारा यह भी है कि गिरवी या चार्ज वाली संपत्ति की बिक्री या फ़ोरक्लोज़र पर “अनर्जित वृद्धि” का 25% पाने का दावा और पहले खरीदने का अधिकार YEIDA के पास रहेगा। प्रारूप के शब्दों के अनुसार यह दावा गिरवी या चार्ज वाली संपत्ति की बिक्री या फ़ोरक्लोज़र पर, और अदालती या दिवाला बिक्री पर लागू होता है; सामान्य, अनुमति-प्राप्त हस्तांतरण पर अलग धारा के तहत हस्तांतरण शुल्क लगता है। अगर प्लॉट पर बैंक का कर्ज़ है, तो हस्तांतरण से पहले उसे चुकता करवा लें। देखें YEIDA लीज़ डीड की धाराएँ (अंग्रेज़ी गाइड)।
सामान्य प्रश्न
नहीं। RPS10/2026 ब्रोशर के अनुसार किसी भी हस्तांतरण पर, विधिक उत्तराधिकारियों को भी, CEO या अधिकृत अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति चाहिए, और वे अनुरोध अस्वीकार भी कर सकते हैं।
YEIDA के हस्तांतरण फ़ॉर्म और प्रक्रिया-सूची के अनुसार प्लॉट की कुल लागत का 5% (फ़ॉर्म में “वर्तमान सेक्टर दर पर”)। करीबी परिवार को और लीज़ डीड से पहले मृत्यु होने पर उत्तराधिकारियों को कोई शुल्क नहीं। दर बिना सूचना बदल सकती है, इसलिए YEIDA से लिखित पुष्टि लें।
YEIDA के फ़ॉर्म के अनुसार नहीं: पिता, माता, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पति या पत्नी को हस्तांतरण पर कोई शुल्क नहीं, पर रिश्ता बताने वाला शपथ पत्र देना होगा।
आरक्षित श्रेणियों B, C और D में नहीं, जहाँ आवंटन से पाँच साल तक हस्तांतरण पर रोक है। RPS10/2025 और RPS10/2026 की सामान्य श्रेणी (A) की शर्तों में हमें ऐसी रोक नहीं मिली, पर अपने आवंटन की शर्तें देख लें।
हमारे पढ़े दस्तावेज़ों में YEIDA कोई समय-सीमा नहीं बताता। हस्तांतरण अनुमति की तारीख़ से ही प्रभावी होता है, इसलिए अनुमति से पहले विक्रेता को पूरी कीमत न दें।
कृपया सत्यापित करें। हस्तांतरण के नियम, शुल्क और फ़ॉर्म YEIDA तय करता है और ये बदल सकते हैं। अपनी योजना का ब्रोशर पढ़ें और किसी को भी भुगतान करने से पहले मौजूदा प्रक्रिया और शुल्क YEIDA से पुष्टि कर लें। यह सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं; किसी विशेष प्लॉट के लिए स्थानीय अधिवक्ता से मिलें।
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स्रोत
- YEIDA: आवासीय प्लॉट योजना RPS10/2026 ब्रोशर (4 अप्रैल 2026), धारा 22 से 26 और पात्रता श्रेणियाँ
- YEIDA: आवासीय प्लॉट योजना RPS10/2025 ब्रोशर (जनवरी 2025; UP RERA में दाखिल प्रति)
- YEIDA: आवासीय प्लॉट के आवंटन अधिकार के हस्तांतरण का आवेदन (फ़ाइल जून 2018 में बनी, अप्रैल 2022 में अपलोड)
- YEIDA: संपत्ति संबंधी कार्यवाही की प्रक्रिया (हस्तांतरण, उत्तराधिकारी, गिरवी; फ़ाइल मार्च 2017 में बनी)
- YEIDA: विधिक उत्तराधिकारियों के नाम नामांतरण का आवेदन (क्षतिपूर्ति बंधपत्र सहित)
- YEIDA: हस्तांतरण के बाद एग्रीमेंट टू लीज़ (आवासीय प्लॉट)
- YEIDA: कॉर्पोरेट ऑफ़िस प्लॉट योजना ब्रोशर (संस्थागत प्लॉट पर हस्तांतरण शुल्क, सितंबर 2026)
- प्रॉपर्टी ग्रुप की पोस्ट: आवंटन अधिकार हस्तांतरण का निर्णय (9 जुलाई 2012; अनौपचारिक)
